UPSC सिविल सेवा मुख्य परीक्षा को लेकर रांची में सख्ती, परीक्षा केंद्र के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा
5 से अधिक लोगों के जुटने पर रोक, हथियार और लाउडस्पीकर भी प्रतिबंधित; 5 दिनों तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा

रांची। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा-2026 को कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए रांची जिला प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्र निर्मला कॉलेज, डोरंडा के आसपास के 200 मीटर क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर रांची कुमार रजत ने BNSS की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। प्रशासन को आशंका है कि परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों, अभिभावकों या असामाजिक तत्वों की भीड़ से विधि-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
इन गतिविधियों पर रहेगी रोक—
– पांच या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर जमा होने पर रोक।
– किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल पर प्रतिबंध।
– बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद समेत हथियार लेकर चलने पर रोक।
– लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला जैसे हरवे हथियार ले जाने पर प्रतिबंध।
– परीक्षा केंद्र के आसपास किसी भी बैठक या आमसभा के आयोजन पर रोक।
हालांकि सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी एवं कर्मचारी तथा सरकारी कार्यक्रम और शवयात्रा को इस आदेश से अपवाद रखा गया है।
जिला प्रशासन के अनुसार यह निषेधाज्ञा 21, 22, 23, 29 और 30 अगस्त 2026 को सुबह 6 बजे से रात 8:30 बजे तक प्रभावी रहेगी।
परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री एवं वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के संयुक्त आदेश से दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति भी की गई है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा का संचालन शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचारमुक्त वातावरण में कराने के लिए सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था से जुड़े सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं।




